आज कल वाहनों की संख्या के बढ़ने के कारण लोगो में बड़ी ही असुविधा हो रही है इसलिए भारत सरकार ने 24 जून को ट्रैफिक नियमो में कुछ बदलाव किये है जिसकी जानकारी आज मैं आपको दूंगी
नियमो में बदलाव
- अगर अपने एम्बुलैस को रास्ता नहीं दिया तो लग सकता है 10000 रु तक का जुरमाना, इसके आलावा फायर ब्रिगेड जैसे वाहनों को भी अगर रास्ता न देने पर भी जुरमाना देना पड़ सकता है |
- ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने पर या अयोग्य व्यक्ति द्वारा वहां चलने पर भी 10000 रु का जुरमाना लगेगा |
- ओला , उबर जैसे ग्रुप का ड्राइविंग लाइसेंस के नियमो का उल्लंघन करने पर होगा एक लाख तक का जुरमाना |
- तेज़ गाड़ी चलने में लग सकता है एक से दो हजार तक का जुरमाना |
- बिना बीमा पालिसी के वाहन पर लगेगा एक हजार का जुरमाना |
- बिना हेलमेट के वाहन चलने पर एक हजार तक का जुरमाना और साथ ही ३ महीने तक लाइसेंस |
- सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 18 साल के कम आयु के व्यक्ति को ड्राइव करते ,बिना ड्राइविंग लाइसेंस के ड्राइविंग ,खतरनाक तरीके से ड्राइविंग ,शराब पीकर ड्राइविंग ,तेज़ गाड़ी चलाने जैसे अपराधों के लिए उसके अभिवाहक या मालिक को दोषी पाया जायेगा और वाहन का रजिस्ट्रेशन निरस्त किया जायेगा साथ ही मालिक या अभिवाहक पर 25000 तक का जुरमाना और ३ साल की सजा का प्रावधान रखा गया है |
- यातायात के नियमो को ना मैंने पर न्यूनतम 100 रु की जगह 500 रु का जुरमाना लगेगा |
- अधिकारियो के आदेश का पालन ना करने पर अब 500 के स्थान पर दो हजार का जुरमाना लगेगा |
- बिना लाइसेंस वाहन चलने पर पांच हजार तक का जुरमाना |
- अगर कोई खतरनाक तरीके से वाहन चलाता है तो एक हजार की जगह 5000 का जुरमाना लगेगा
- नशे में वाहन चलाते हुए पकडे जाने पर दस हजार रु का जुरमाना लगाया जायेगा
- ओवर लोडिंग करने पर बीस हजार तक का जुरमाना लगाया जायेगा
- अगर आप गाड़ी चलाते समय सीट बेल्ट नहीं पहनी है और दो पहिया वाहन चलाने वाले ने हेल्मिट नहीं पहना है तो एक हजार का जुरमाना और साथ ही ३ महीने के लिए लाइसेंस भी रद्द किये जाने का प्राविधान है
- गलत जुरमाना लगाने पर अधिकारियो पर भी कार्यवाही होगी
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