क्या धारा 144 अलग है कर्फ्यू से -
क्या धारा 144 अलग है कर्फ्यू से || what Is Section 144 |
धारा 144 क्या है -
धारा 144 सरकार द्वारा विकट परिस्थति में लगाया जाता है |ये किसी भी क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा 2 महीने के लिए लगाया जा सकता है अगर इंसानी जान की आपदा होती है तब सरकार इसकी अवधी को बढ़ा सकती है परन्तु ये 6 महीने से ज्यादा नहीं होनी चाहिए |ये धार तब लगाते है जब ज्यादा लोगो के एकत्रित होने से खतरा महसूस होता है | इसके तहत 5 से ज्यादा लोग एक जगह पर एकत्रित नहीं हो सकते है |धारा 144 किसी आपातकालीन परस्थिति में लगाई जाती है इस धारा का उपयोग उस समय करते है जब दंगे वगैरह होने की आशंका होती है |अगर कोई व्यक्ति इसका उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो उसे दंगो में शामिल खोने के रूप में 3 साल की सजा का प्राविधान रखा गया है |
कर्फ्यू क्या है -
जब हालत ज्यादा ख़राब हो जाते है तब कर्फ्यू लगाया जाता है | कर्फ्यू लगाने पर कोई भी व्यक्ति अपने घरो से नहीं निकल सकता है सभी आवश्यक सामग्री की दुकाने छोड़कर सब बाजार बंद रहती है | स्कूल , कॉलेज ऑफिस सब बंद कर दिया जाता है | हिंसक माहौल को सम्हालने के लिए कर्फ्यू का सहारा लिया जाता है |कर्फ्यू लगाने से पहले धारा 144 लगाई जाती है तथा एक निश्चित समय में लोगो को अपने घर पहुंचने की अनुमति दी जाती है |कर्फ्यू के समय यातायात के साधन भी नहीं होते है | कर्फ्यू तभी लगाते है जब स्थति बहुत ही गंभीर होती है |कर्फ्यू का आदेश भी जिला मैजिस्ट्रेट द्वारा दिया जाता है |
धारा 144 और कर्फ्यू में अंतर -
1) धारा 144 , कर्फ्यू से पहले लगाया जाता है |
2) कर्फ्यू में सब सेवायें बंद हो जाती है परन्तु धारा 144 में नहीं |
3) धारा 144 में लोग बाहर तो निकल सकते है परन्तु एक जगह पर कई लोग साथ में खड़े नहीं हो सकते है परन्तु कर्फ्यू में लोग अपने घरो में बंद हो जाते है |
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