एडवोकेट और लॉयर में अंतर || Difference Between Advocate And Lawyer



एडवोकेट और लॉयर को हम लोग एक दूसरे का पर्यायवाची समझते है परन्तु दोनों के अर्थ में बहुत अंतर होता है |हमारे लिए दोनों शब्दों का मतलब एक ही है परन्तु इनमे अंतर होता है तो आइये आज हम लॉयर और एडवोकेट के अंतर को समझते है |

लॉयर (Lawyer)- 

लॉयर उस इंसान को कहा जाता है जो कि अभी क़ानूनी पढाई कर रहा हो उसकी पढाई पूरी न हुई हो | लॉयर कभी अदालत में कोई केस नहीं लड़ सकता क्यूंकि बिना एलएलबी की पढाई किये बिना कोई व्यक्ति अदालत में केस नहीं लड़ सकता |ये वकालत के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकते |एक तरह से कह सकते है एलएलबी के विद्यार्थियों को लॉयर कहा जाता है |



एडवोकेट -

एडवोकेट उस इंसान को कहते है जिसने अपनी एलएलबी की पढाई पूरी कर ली होती है और किसी न्यायलय में वकील के तौर पर कार्यरत हो |कहने का तात्पर्य ये है की एक एडवोकेट अपना विद्यार्थी जीवन व्यतीत कर चुका होता है और जीवन यापन के लिए किसी न्यायलय में केस लड़ता है | दक्षिण अफ्रीका में एडवोकेट बैरिस्टर कहलाये जाते है |

मैजिक मसाला -

1) एक एडवोकेट लॉयर हो सकता है परन्तु एक लॉयर एडवोकेट नहीं हो सकता |

2) एडवोकेट का ग्राहक की बात अदालत के सामने रखना तथा अपने ग्राहक का प्रतिनिधित्व करना होता है जबकि लॉयर का कार्य क़ानूनी सलाह देना तथा जनहित याचिका दर्ज कराने का होता है |

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